बुलंदशहर। नवविवाहित दो जोड़ों को सुविधाएं उपलब्ध न कराने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने ट्रैवल एजेंसी पर 2.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। समय पर जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सात फीसदी की दर से ब्याज समेत भुगतान के आदेश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता आयोग के जनसंपर्क अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि सिकंदराबाद के मोहल्ला चौधरीवाड़ा निवासी भारत कौशिक व अनमोल जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि शादी के बाद उन्होंने अपने-अपने हनीमून के लिए जनवरी 2024 में मिताक्ष ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, गाजियाबाद से सात दिन की बुकिंग कराई थी। इस दौरान कंपनी की ओर से ही उन्हें आने जाने, होटल में ठहरने, खाने की सुविधा देने का दावा किया था। आरोप है कि जब वह अपने-अपने होटल में पहुंचे तो वहां कोई सुविधा नहीं थी।
मामले में आयोग के अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सामान्य सदस्य मोहित कुमार व महिला सदस्य नीलम कुमारी ने दोनों पक्षों को सुना और ट्रैवल एजेंसी को आदेश दिए हैं कि एक माह में पीड़ित को मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए एक-एक लाख रुपये और 10-10 हजार रुपये वाद व्यय के तौर पर दिए जाएं। साथ ही एक माह में भुगतान न करने पर जुर्माना की राशि पर सात फीसदी की दर से ब्याज देना होगा। संवाद