फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bulandshahar News: युवती का अपहरण करने के दोषी को तीन साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बुलंदशहर। युवती का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

वर्ष 2014 में खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के गांव मुंडाखेड़ा निवासी असलम एक गांव निवासी युवती को बहला-फुसलाकर ले गया था। मामले में पीड़ित परिजनों की शिकायत के आधार पर चार सितंबर 2014 को मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। अब एडीजे/एफटीसी द्वितीय न्यायालय के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम की कोर्ट ने आरोपी असलम को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें