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Bulandshahar News: हमले के आरोपी पिता-पुत्र सहित तीन दोषी करार

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बुलंदशहर। करीब दस साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने पिता-पुत्र सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने तीनों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 13,500-13,500 के अर्थदंड से दंडित किया है। सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में आरोपियों ने खेत की जुताई के दौरान मामूली बात पर पीड़ित पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया था।
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27 जुलाई 2015 को सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के गांव मुरादाबाद निवासी सविता सिंह ने थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनके जेठ बृजपाल सिंह अपने खेत में जुताई कर रहे थे। जुताई के दौरान ट्रैक्टर से बराबर के खेत में पानी चला गया। इसी बात को लेकर पड़ोसी संजय, सुंदर और सुंदर के पुत्र सचिन ने विवाद शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने बृजपाल सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी।
गोली बृजपाल के बाजू और पेट में लगी थी। घटना के समय वादी के पति सतेंद्र और भतीजे अवनीश भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद फरवरी 2016 में तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) कक्ष संख्या-12 की अदालत में सुनवाई के लिए पहुंचा। न्यायाधीश गोपालजी की अदालत ने सबूतों के आधार पर तीनों अभियुक्तों संजय, सुंदर और सचिन को मारपीट व हत्या की धमकी देने और जानलेवा हमले का दोषी पाया।
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