पंचायत चुनाव में 4000 प्रधान पद के उम्मीदवार और 556 पंचायत सदस्य पद के दावेदार जमानत नहीं बचा सके। डीएम ने 4556 उम्मीदवारों की जमानत राशि जब्त कर ली है। जब्त जमानत राशि 1.32 करोड़ रुपये है। सामान्य वर्ग के प्रधान पद के उम्मीदवारों से 4000 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार से 2000 रुपये जमानत राशि जमा करवाई गई थी।
पंचायत सदस्य पद के सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों ने 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने 250 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा सरकारी खजाने जमा करवाए थे। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के हिसाब से प्रत्येक उम्मीदवार को 10 प्रतिशत वोट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। इससे कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि को जब्त करने का अधिकार है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी ने 10 प्रतिशत से कम वोट पाने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली है। गांव हातमामबाद के त्रिलोक को जमानत राशि वापस मिल पाई है। डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने पंचायत चुनाव में 10 फीसदी से कम वोट पाए थे। नियम के तहत जमानत जब्त करने की कार्रवाई की गई है।