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Bulandshahar News: अवैध पिस्टल बरामदगी के मामले में 21 वर्ष बाद चोर दोषी करार

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बुलंदशहर। 21 साल बाद अवैध सीएमपी (कंट्री मेड पिस्टल) बरामदगी के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को जेल में पहले से बिताई गई अवधि, यानी लगभग दस दिन की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी ने बताया कि आरोपी समयपाल सिंह निवासी गांव दस्तूरा, थाना कोतवाली देहात से वर्ष 2004 में एक अवैध सीएमपी बरामद हुई थी। इस संबंध में 24 जुलाई 2004 को थाना कोतवाली देहात में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस द्वारा 26 जुलाई 2004 को ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। न्यायालय एसीजे एसडी द्वितीय अर्जुन सिंह के न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है।
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