बुलंदशहर। शिकारपुर क्षेत्र में नौ वर्ष पूर्व युवती को बहलाकर ले जाने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। एडीजे पॉक्सो-02 की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना वर्ष 2017 की है। थाना अहमदगढ़ के गांव उठरावली निवासी गौरव पर एक युवती को बहलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा था।
युवती को काफी तलाशने के बाद जब परिजनों को इस बारे जानकारी हुई तो उनकी तहरीर पर 21 अप्रैल 2017 को थाना शिकारपुर में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर 19 जुलाई 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों को पेश किया गया। बुधवार को न्यायाधीश योगेश कुमार-02 एडीजे पॉक्सो-02 ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर गौरव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।