बुलंदशहर। स्कूल जाने के दौरान किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
वर्ष 2016 में नगर के एक मोहल्ला निवासी पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि जब वह स्कूल आती-जाती हैं तो साठा निवासी आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र उनके साथ छेड़छाड़ करता है। आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अश्लील तरीके से अपलोड किए थे।
जब आरोपी के मां-बाप से शिकायत की तो उन्होंने आरोपी का ही पक्ष लिया और मारपीट पर उतारू हो गए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। अब पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच साल की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाय है।