बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। साथ में 29 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रथम एडीजे मनोज कुमार सिंह तृतीय के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया है।
डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 जून 2018 को थाने पर तहरीर दी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री रात करीब आठ बजे घर से खेत पर शौच के लिए गई थी। लेकिन, वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद परिजनों को जानकारी हुई कि गांव निवासी एक युवक उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। करीब दो माह बाद पुलिस ने आरोपी युवक व उनकी पुत्री को डिबाई के भीमपुर दौराहे के पास से पकड़ लिया। पुलिस ने मामले में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और दुष्कर्म की धारा भी मुकदमे में तरमीम कर दीं। साथ ही चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।