संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मार्च 2014 में एक किशोरी को जबरन अपने घर में खींचकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पड़ोसी अजय कुमार को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम सुनील कुमार शर्मा और महेश कुमार राघव ने बताया कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पांच मार्च 2014 को सिकंदराबाद कोतवाली में तहरीर दी। जिसमें उसने बताया कि चार मार्च को वह अपनी बड़ी पुत्री की सगाई लेकर अलीगढ़ गया था। वहां से लौटकर घर आया तो छोटी पुत्री ने रोते हुए बताया कि शाम के समय वह घर से निकलकर कहीं जा रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले आरोपी युवक अजय कुमार ने उसका मुंह दबाकार अपने घर में खींच लिया। साथ ही उनकी नाबालिग बेटी के साथ आरोपी ने डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया।
वारदात के बाद आरोपी ने उसे शिकायत करने पर हत्या की धमकी दी है। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और 14 दिन बाद मामले में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। जिस पर न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी करार दिया है। साथ ही दस वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।