बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला को उसके पति की हत्या की धमकी देकर दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाकर रुपये वसूलने के मामले में एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने परवेंद्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे दस वर्ष का कारावास व 13 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी वादी मुकदमा ने छह सितंबर 2023 को खुर्जा नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि परवेंद्र उन्हें बीते आठ माह से अश्लील वीडियो वायरल करने व पति की हत्या की धमकी देकर प्रताड़ित कर रहा है। आरोपी ने सबसे पहले उसे पति की हत्या की धमकी देकर घर बुलाया और वहां बाथरूम में छिपाए गए कैमरे से उनकी अश्लील वीडियो बना ली।
इसके बाद वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता से करीब दो लाख रुपये से वीडियो वायरल न करने के नाम पर वसूल लिए। इस दौरान पीड़िता ने अपने जेवरात बेचकर भी आरोपी को रुपये दिए। इसके बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। मामले में थाना पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर परवेंद्र को दोषी करार दिया है।