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Bulandshahar News: 24 वर्ष बाद स्कूटर चोर दोषी करार, दो माह 15 दिन का कारावास

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बुलंदशहर। स्याना कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति का स्कूटर चोरी करने वाले शातिर चोर छोटे को 24 वर्ष बाद एसीजे एसडी द्वितीय के न्यायाधीश अर्जुन ने दोषी करार दिया है। उसे दो माह 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई गई है।
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मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव खादमोहन नगर निवासी पीड़ित रविन्द्र सिंह ने सात अप्रैल 2001 को स्याना कोतवाली में स्कूटर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच की तो सामने आया कि रविन्द्र के स्कूटर को गांव शेखपुर गढ़वा निवासी युवक छोटे ने चोरी किया है।
पुलिस ने मामले में आरोपी को नामजद किया और जांच पूरी कर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसपर न्यायालय एसीजे एसडी -02 अर्जुन के न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर छोटे को दोषी करार दिया है।
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छिनैती के दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा
बुलंदशहर। छिनैती के दोषी को कोर्ट ने जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि आरोपी रिजवान उर्फ कन्नू निवासी मोहल्ला जमाईपुरा कस्बा व थाना सिकंदराबाद ने वर्ष-2014 में एक महिला के गले से चेन छीनी थी। इस संबंध में 30 जनवरी 2014 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने 14 मई को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस पर अब न्यायाधीश अविरल सिंह (न्यायालय एसीजेएम -02 जनपद बुलन्दशहर) ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रिजवान उर्फ कन्नू को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। संवाद
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