बुलंदशहर। जहांगीरपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मार्च 2022 में घर से खेत पर गई दिव्यांग महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म किया था। मामले में एडीजे-एफटीसी तृतीय ध्रुव कुमार वर्मा ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
एक मार्च 2022 को थाना जहांगीरपुर में वादी पक्ष ने तहरीर दी थी, जिसमें पीड़िता के पति ने बताया था कि उनकी पत्नी एक मार्च को दोपहर में खेत गई थी। वहां पर पहले से ही गांव निवासी आरोपी युवक घात लगाए बैठा था। आरोपी ने खेत पर वादी की पत्नी के पहुंचते ही छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने हाथापाई की और फिर दुष्कर्म किया।
थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान किया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।