बुलंदशहर। चोरी करने के दोषी को एसीजे/जेडी-08 की न्यायाधीश मोनिका कालरा ने आठ दिन के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने बताया कि सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव बौढा निवासी रम्मू उर्फ रामस्वरुप ने एसडीएम कॉलोनी निवासी रनवीर सिंह की भैंस चोरी की थी। पीड़ित की तहरीर पर सिकंदराबाद पुलिस ने पांच अगस्त 2013 में आरोपी रम्मू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद पुलिस ने 17 अगस्त 2013 में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रम्मू उर्फ रामस्वरुप को दोषी करार दिया।