पंचायत चुनाव : प्रत्याशियों की जमानत राशि हुई तय
बुलंदशहर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रधान, बीडीसी, ग्राम पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्र और जमानत राशि का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। इनमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50 फीसदी की छूट मिलेगी। जमानत राशि जब्त होने से बचने के लिए उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 15 फीसदी वोट पाना अनिवार्य होगा।
पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों का दौर जारी है। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने राशि तय कर दी है। प्रधान और बीडीसी पद पर चुनाव लड़ने के लिए जहां नामांकन पत्र का मूल्य 300-300 रुपये रखा गया है। वहीं, सदस्य ग्राम पंचायत के लिए 150 रुपये और डीडीसी यानी जिला पंचायत सदस्य पद के लिए 500 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इसी तरह जमानत राशि के लिए चारों पदों के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है। प्रधान और बीडीसी पद पर चुनाव लड़ने वालों को दो-दो हजार रुपये तो सदस्य ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि देनी होगी। जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सबसे अधिक चार हजार रुपये देने होंगे। हारे हुए प्रत्याशी को अपनी जमानत राशि जब्त होने से बचने के लिए कुल वैध मतों का 15 फीसदी वोट हासिल करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में जमानत राशि जब्त हो जाएगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को जमानत राशि जमा करना होगा। इसमें अनुसूचित जाति और महिला उम्मीदवारों को आधी राशि जमा करनी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए अनुसूचित जाति प्रत्याशियों को 250 और सामान्य को 500 रुपये जमानत राशि देनी होगी। इसी प्रकार प्रधान, बीडीसी और डीडीसी पद के लिए आरक्षित उम्मीदवारों को नामांकन पत्र और जमानत राशि का आधा मूल्य देना होगा। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी सत्यपाल सिंह ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में चारों पदों के लिए नामांकन पत्र और जमानत राश अलग-अलग तय कर दी है।