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ऑनलाइन शिक्षण कराने पर दर्ज होगा केस

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ऑनलाइन शिक्षण कराने पर दर्ज होगा केस
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बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 20 मई तक पठन-पाठन कार्य को स्थगित कर दिया है। शासन के विशेष सचिव का निर्देश मिलने के बाद डीआईओएस ने सभी कोचिंग संचालक और स्कूलों को पत्र जारी किया है। पत्र में ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण कार्य न करने की बात कहते हुए जांच में मामला प्रकाश में आने के बाद केस दर्ज कराने की चेतावनी दी है।
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कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सामूहिक संक्रमण के साथ मौत के बढ़ रहे आंकड़ों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 20 मई तक शैक्षिक संस्थाओं को बंद करने का निर्देश दिया है। निर्देश के बावजूद कई निजी स्कूल और कोचिंग संस्थाओं की ओर से बच्चों को संस्था में बुलाकर शिक्षण कार्य करने के साथ ही ऑनलाइन क्लास संचालित कर रहे हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद शासन के विशेष सचिव राघवेंद्र सिंह ने डीआईओएस को पत्र जारी कर नियमों के विपरीत शिक्षण कार्य करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। विशेष सचिव का पत्र मिलने के बाद डीआईओएस शिव कुमार ओझा ने पंजीकृत कोचिंग संस्थानों के जिम्मेदारों के साथ प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किया है। पत्र में वर्तमान में कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए छात्र एवं शिक्षक हित में पठन-पाठन कार्य को 20 मई तक बंद रखने को कहा गया है। डीआईओएस ने 20 मई तक ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण कार्य करने की दशा में केस दर्ज कराने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। उनका यह भी कहना है कि सभी शिक्षण संस्थानाें और कोचिंग सेंटरों को शासन के आदेश का पालन करना होगा।
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