बुलंदशहर। सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों में आने के दौरान अब अधिकारियों को चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग करना होगा। साथ ही दो पहिया वाहनों से आने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के साथ पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए शासन के निर्देश पर डीएम ने आदेश जारी किए हैं।
यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शासन ने सभी सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालयों में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश पर डीएम श्रुति ने सभी विभागों के अध्यक्षों को आदेश दिए हैं कि कार्यालय में आने व जाने के दौरान अधिकारी सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करें।
कार्यालयों के गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को निर्देशित किया है कि दो और चार पहिया वाहनों की चेकिंग करते हुए यातायात नियमों का पालन कराएं। डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।