जिले में जगह-जगह खुल रहे गैरमान्यता प्राप्त स्कूलों को लेकर शासन सख्त हो गया है। हाल ही में बीएसए को ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश के बाद अब ऐसे स्कूलों से 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। शासन का यह आदेश डीआईओएस और बीएसए कार्यालय पहुंच गया है।
एक सप्ताह पहले शासन ने आदेश जारी किया था कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। डीआईओएस और बीएसए को आदेश दिया था कि जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करवाने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए।
ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर उनके संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। अब शासन ने कहा है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों यदि बंद नहीं होते तो उनसे 10 हजार रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए।डीआईओएस वीना यादव और बीएसए धर्मेंद्र सक्सेना ने बताया कि शासन का आदेश मिल गया है। कार्रवाई को रणनीति बनाई जा रही है।