नामांकन स्थल का सुरक्षा चक्र अभेद बनाया जाएगा। मतदान कक्ष तक पहुंचने के लिए उम्मीदवार और प्रस्तावकों को पांच राउंड सुरक्षा को पार करना होगा। बुधवार को एडीएम वित्त, एसपी सिटी और एसडीएम समेत चुनाव से जुड़े अफसरों ने नामांकन स्थल का जायजा लिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने नामांकन का सुरक्षा प्लान तैयार करा लिया है। प्लानिंग के तहत खुर्जा रोड को वलीपुरा नहर के पास बेरिकेडिंग लगाया जाएगा। दूसरा बेेरिकेडिंग विष्णुपुरम कालोनी के गेट के सामने होगा। तीसरा तहसील सदर के मुुख्य गेट पर डी शेप मे होगा। चौथा गेलरी में रहेगा।
अंतिम बेरिकेडिंग नामांकन स्थल की बाउंड्री वॉल पर होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए चेकिंग कक्ष बनाया जाएगा। चेकिंग कक्ष में महिला पुलिसकर्मियों की डयूटी रहेगी। मेटल डिटेक्टर से तमाम उम्मीदवार और प्रस्तावकों की जांच होगी। आरओ (रिटर्निंग अफसर) कक्ष में आरओ और उम्मीदवार प्रस्तावकों के बीच नेट बेरिकेडिंग की जाएगी।
सादगी से होगा नामांकन
नामांकन के समय प्रत्याशी समर्थकों को लेकर नहीं आ सकेंगे। ढोल नगाड़ा और जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। इस मौके पर एडीएम वित्त बृजेश कुमार, एसपी सिटी मान सिंह चौहान और एसडीएम सदर अरुण कुमार यादव और तहसीलदार मौजूद रहे।
चुनाव के संबंध में आईजी-डीआईजी ने की बैठक
बुलंदशहर (ब्यूरो)। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बुधवार दोपहर आईजी मेरठ जोन व डीआईजी रेंज द्वारा जनपद का भ्रमण किया गया। भ्रमण के बाद पुलिस लाइन में एसएसपी सोनिया सिंह, एसपी सिटी मान सिंह चौहान, एसपी देहात जगदीश शर्मा, एसपी क्राइम अरविंद कुमार पांडेय, सभी क्षेत्राधिकारी और सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की।
आईजी ने सभी क्षेत्राधिकारियों और थानाध्यक्षों को आगामी विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपने क्षेत्रों में पड़ने वाले वन्रेबिल व क्रिटिकल गांवों का भ्रमण करने एवं चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को धारा 107/116(3) में पाबंद कराने, 110जी, गैंगस्टर, शस्त्र निरस्तीकरण आदि कार्यवाही किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।
डीएम ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बुधवार को आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए सियासी दल के नेताओं को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में घृणा की भावना पैदा करने वाली प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध है।
धार्मिक स्थल का जिक्र चुनाव प्रचार में नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थल पर चुनाव कार्यालय भी नहीं खुलेगा। वोटर को लुभाने के लिए साड़ी, कंबल, टोपी, फल, नकदी उपहार स्वरूप दी गई तो वह आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। निजी प्रापर्टी जैसे दीवार, प्लाट, मैरिज होम, भूमि और भवन स्वामी की अनुमति के बगैर प्रचार सामग्री टांगना और चिपकाना आचार संहिता का उल्लंघन होगा।
बिना अनुमति ऐसा करने से लॉ एंड आर्डर की समस्या भी पैदा होगी जो चुनाव के लिहाज से ठीक नहीं है। सियासी दल अनुमति लिए बगैर रोड शो, जुलूस और पुतला दहन न करें। रोड शो और जुलूस में आम आदमी के सामने परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए।