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Bulandshahar News: हत्या के प्रयास में दोषी को आठ साल की सजा

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खुर्जा। कालिंदी कुंज कॉलोनी में आठ साल पहले युवक को गोली मारने के मामले में कोर्ट ने आरोपी विक्की को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने दोषी को आठ साल की सजा और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 22 फरवरी 2017 को सुमित निवासी विवेक विहार कॉलोनी अपने दोस्त सचिन के साथ कालिंदी कुंज से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में पड़ोसी विक्की और पप्पन घात लगाकर बैठे थे। दोनों की पीड़ित की पुरानी रंजिश थी। इसमें विक्की ने तमंचे से सुमित व सचिन पर गोली चलाई, जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना में पप्पन के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर विवेचना में नाम हटा दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश ने बताया कि मामले में सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विक्की दोषी पाया गया। आरोपी से प्राप्त अर्थदंड में से पांच-पांच हजार रुपये दोनों घायलों को दिए जाएंगे। संवाद
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