79 घंटे के लिए फिर लागू हुआ लॉकडाउन
बुलंदशहर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जनपद में एक बार फिर पूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। शासन के निर्देश पर जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने जनपद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। लॉकडाउन की अवधि 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक रहेगी। यानि जनपदभर में कुल 79 घंटे का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इस दौरान मजिस्ट्रेट व पुलिस की टीमें जिले में भ्रमण करेंगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निबटा जाएगा।
कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य जागरूकता को ध्यान में रखते हुए कोविड 19 व संचारी रोगों (एनसिफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को लागू किया गया है। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे।
ये होंगे प्रतिबंध, इन्हें होगी छूट
- लॉकडाउन की अवधि में जनपद के सभी कार्यालय एवं सभी शहरी एवं ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेेंगे।
- सभी आवश्यक सेवाएं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेेंगे।
- इन सेवाओं में लगे व्यक्तियों, कारोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर-टू-डोर डिलीवरी करने वालों पर प्रतिबंध नहीं होगा।
- रेलवे का आवागमन पूर्व भांति रहेगा। रेल यात्रियों के लिए यथा आवश्यक बसों की व्यवस्था राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा।
- उक्त बसों को छोड़कर रोडवेज की बसों का जनपद के अंदर आवागमन बंद रहेगा।
- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे ढाबे और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।
- इस अवधि में सफाई एवं स्वच्छता व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग होगी।
- ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर शेष बंद रहेेंगे।
- सभी वृहद निर्माण कार्य जैसे एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोनिवि के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
- प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगर पालिका द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा जागरूकता कार्यक्रम जारी रहेगा।
- जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी संयुक्त भ्रमण करेंगे। पुलिस द्वारा सख्ती से इसका पालन कराया जाएगा।
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शासन के आदेश पर जनपद भर में 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह पांच बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सभी अफसरों और कर्मियों को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही हैै कि कोविड को हराने के लिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें।
- रविंद्र कुमार, जिलाधिकारी