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Bulandshahar News: जयचंद के हत्यारे दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास

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बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में 13 साल पूर्व हुई जयचंद की हत्या के मामले में एडीजे-15 ने दो सगे भाइयों को साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी करार दिया है। दोनों के आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र माहुर ने बताया कि 23 सितंबर 2011 में वादी सौरव कुमार निवासी मोहल्ला शिवाजी नगर सिकंदराबाद ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके पिता जयचंद घर पर सो रहे थे। रात को दो-तीन लोग घर में घुस आए और पिता जयचंद और उसके बेटे रतनी की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इससे उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस विवेचना में रुपयों के लेनदेन को लेकर पड़ोसी मनोज कुमार और प्रमोद कुमार पुत्रगण हरिशचंद के नाम प्रकाश में आए। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सोमवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार ने हत्यारोपी दोनों भाइयों मनोज कुमार और प्रमोद कुमार को दोषी मानकर आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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