संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अमरमाया कॉलोनी से फरवरी 2021 में दुकान पर जा रहे युवक के अपहरण के मामले में एडीजे 15 हेमंत कुमार के न्यायालय ने दो महिलाओं समेत सभी आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी दोषियों को आजीवन कारावास और 11-11 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
डीजीसी सुरेंद्र सिंह चौहान, एडीजीसी प्रवेंद्र लोधी और विजय कुमार सिंह ने बताया कि 1 फरवरी 2021 को नगर कोतवाली में अमरमाया कालोनी निवासी वादी विजय सिंह ने तहरीर देकर अपने पुत्र गौरव कुमार के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें वादी ने बताया था कि एक फरवरी 2021 को उसका बेटा गौरव कुमार घर से दुकान के लिए निकला था। इसके बाद से ही उसका कोई अतापता नहीं है। बाद में उसके बेटे के मोबाइल से कॉल आता है, जिसमें बेटे के साथ मारपीट किए जाने के चलते उसके चीखने की आवाज आ रही थी। नगर पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी और सर्विलांस टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है। चार फरवरी को एक मुखबिर की सूचना पर नगर क्षेत्र स्थित इंद्रा कालोनी में इकबाल के मकान में दबिश देकर वहां से अपहृत गौरव को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मौके से दो महिलाओं समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचक द्वारा जांच कर आरोपी कालू उर्फ घनेंद्र निवासी गांव नैथला कोतवाली देहात, राजकुमार उर्फ बब्लू निवासी अमरमाया कालोनी कोतवाली नगर, देवेंद्र निवासी गांव औरंगपुर गड़िया जहांगीराबाद, इकबाल निवासी इंद्रा कालोनी कोतवाली देहात, भारत निवासी अमरमाया कालोनी कोतवाली नगर, तेजवीर निवासी गांव बढ़पुरा अहार, महिला अन्नू निवासी गांव नैथला, कोतवाली देहात और कोमल कुमारी निवासी अमरमाया कालोनी कोतवाली नगर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया।
मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर कालू उर्फ घनेंद्र, राजकुमार उर्फ बब्लू, देवेंद्र, इकबाल, भारत, तेजवीर, महिला अन्नू एवं कोमल कुमार को दोषी पाया है। न्यायाधीश ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।