बुलंदशहर। नरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से खेत पर शौच को गई किशोरी को खेत में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले गांव निवासी अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही एडीजे स्पेशल पॉक्सो अधिनियम तृतीय ओमप्रकाश के न्यायालय ने दोषसिद्ध को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
नरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 अक्तूबर 2018 को तहरीर देकर बताया कि उनकी पुत्री गत 26 सितंबर को घर से खेत पर शौच के लिए गई थी। वहां पहले से ही गांव निवासी आरोपी मौजूद था। जिसने उनकी पुत्री को अकेला पाकर खेत में खींच लिया। जहां, आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की।
पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी मौके से उसे तमंचे से धमकाते हुए हत्या की धमकी देकर भाग निकला। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पीड़िता के न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज कराए गए। जहां, उनकी पुत्री ने बताया कि आरोपी ने तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
जिसके बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म की धारा को तरमीम किया और जांच पड़ताल के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी।
न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। साथ ही न्यायालय ने 20 हजार रुपये अर्थदंड की राशि को पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश भी दिया है।