बुलंदशहर। औरंगाबाद थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2014 में गिरफ्तार किए गए अवैध असलहा तस्कर पिलखुवा निवासी आरोपी मनोज कुमार को 11 वर्ष बाद एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। मॉनिटररिंग सेल के प्रभारी ने बताया कि औरंगाबाद थाना पुलिस ने सात नवंबर 2014 को एक आरोपी मनोज कुमार निवासी मोहल्ला बजरंगपुरी कला थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ को गिरफ्तार किया था। आरोपी से अवैध असलहा बरामद किया गया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। 15 दिसंबर 2014 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। संवाद