बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-3 शिवानंद के न्यायालय ने पत्नी अंजली की हत्या के मामले में अनिल को दोषी करार दिया है। दहेज की खातिर हत्या करने का दोषी माना है। न्यायालय ने उसे आठ वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
मोहल्ला न्यू साठा निवासी वादी सुरेश ने नवंबर 2017 को नगर कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उनकी पुत्री अंजली को तीन साल पहले अनिल, निवासी मोहल्ला मोहनकुटी थाना कोतवाली नगर, बहलाकर अपने साथ ले गया था और उससे शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही अंजली को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। 11 नवंबर 2017 को सुरेश को सूचना मिली कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई है। अगले दिन सुबह उन्हें बताया गया कि अंजली की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि अंजली की हत्या कर शव को फंदे पर लटका दिया गया। नगर पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अनिल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत गवाहों के बयान और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने आरोपी अनिल को दोषी मानते हुए आठ वर्ष की सश्रम कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।