बुलंदशहर। पहासू थाना क्षेत्र के गांव जटौला में फरवरी 2023 में वृद्धा ज्ञान देवी की जमीन की खातिर हत्या करने वाले उनके पोते पंकज को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। पंकज ने अपनी दादी के सिर पर लोहे के मूसल से वार कर हत्या की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या- तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पहासू थाना क्षेत्र के गांव जटौला निवासी सुरेश चंद शर्मा ने 23 फरवरी 2023 को थाने पर तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि वह अपनी मां व अन्य परिजनों के साथ जटौला स्थित अपनी ननिहाल में रहते हैं। उनका एक भाई महेश चंद हाथरस के गांव बौनई में अपनेे परिवार के साथ रहता है। वहां उनकी करीब चार बीघा जमीन है जिस पर उनकी मां का भी एक हिस्सा है। उस जमीन को बेचने को लेकर उनके परिवार में विवाद चल रहा है।
दो दिन से उनके भाई महेश चंद का बेटा पंकज बौनई से गांव जटौला आया हुआ था। आरोप है कि 23 फरवरी की सुबह पंकज व एक अन्य को उन्होंने घर से भागते हुए देखा था। जब वह घर पहुंचे तो वहां उनकी मां ज्ञान देवी लहूलुहान अवस्था में पड़ी थीं। उनके सिर से खून बह रहा था। आरोप है कि जमीन की खातिर पंकज ने लोहे के मूसल से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी और भाग गया।
पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान, अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी पंकज को दोषी करार दिया है।