बुलंदशहर। स्याना कोतवाली क्षेत्र में अगस्त 2014 को घर से बाजार जा रहे युवक कलुवा पर हमला करने वाले आरोपी रविंद्र, सचिन, ईश्वर सिंह और अनुज कुमार को एडीजे स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी एक्ट ओमप्रकाश वर्मा ने दोषी करार दिया है। दोषियों को चार-चार वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है।
स्याना की मोहल्ला पट्टी डहर निवासी कलुवा ने स्याना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 26 अगस्त 2014 को वह अपने घर से बाजार जा रहे थे। रास्ते में पूर्व मंत्री राकेश त्यागी के मकान के पास सड़क पर मोहल्ला पट्टी डहर निवासी रविंद्र सिंह, सचिन, ईश्वर सिंह और अनुज कुमार ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया।
जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर हमला करते हुए मारपीट की। साथ ही जातिसूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। पुलिस ने मारपीट और एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पांच सितंबर 2014 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया।
शनिवार को न्यायालय स्पेशल कोर्ट एससी/एसटी एक्ट के न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा ने चारों आरोपितों को दोष करार देते हुए चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।