फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bulandshahar News: पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को 14 महीने का कारावास

विज्ञापन
पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का फोटो।
विज्ञापन
बुलंदशहर/अनूपशहर। डिबाई विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहे गुड्डू पंडित को विशेष न्यायालय (एमपी-एमएलए) एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने अनुचित दबाव बनाने और पुलिस से फर्जी एनकाउंटर में जान से मरवाने की धमकी देने के मामले में दोषी माना है। मामले में न्यायालय ने उन्हें 14 महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक हितेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि 2011 में शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हलपुरा निवासी राकेश शर्मा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने डिबाई विधानसभा सीट से विधायक गुड्डू पंडित उर्फ श्रीभगवान शर्मा के खिलाफ प्रचार-प्रसार किया था। वह खुद भी चुनाव मैदान में उतरना चाहता था लेकिन, गुड्डू पंडित ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। आरोप था कि गुड्डू पंडित ने कई बार उस पर अनुचित दबाव बनाया। साथ ही गलत कार्यों में सहयोग न करने पर कई बार पुलिस एनकाउंटर में मरवाने की धमकी भी दी। फोन पर भी विधायक ने कई बार राकेश शर्मा से चौथ वसूली की मांग की, ऐसा न करने पर उसे धमकाया गया। पीड़ित ने गुड्डू पंडित से हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की सीडी भी तैयार कर उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराई लेकिन, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। शिकायत करने पर उसे फिर से धमकी दी गई थी। बाद में पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुड्डू पंडित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर पूर्व विधायक को दोषी मानकर 14 महीने के कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें