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Bulandshahar News: धोखाधड़ी मामले में पूर्व बसपा प्रत्याशी की जमानत निरस्त

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर। सिकंदराबाद विधानसभा सीट से पूर्व बसपा प्रत्याशी मनवीर सिंह पर दर्ज धोखाधड़ी के मामले में बुधवार को सत्र न्यायाधीश पंकज सिंह के न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि बीते दिनों गौतमबुद्धनगर के पारस नाथ, एल्फा टू, ग्रेटर नोएडा निवासी अजीत सिंह ने एसएसपी के आदेश पर पूर्व सिकंदराबाद विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी मनवीर सिंह निवासी गांव हृदयपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनकी सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में संतोष पिग्मेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक केमिकल की फैक्टरी है। इस फर्म में उनके साथ पूर्व में मनवीर सिंह निवासी गांव हिरदेपुर थाना व तहसील सिकंदराबाद साझेदार थे। बताया कि मनवीर सिंह ने गत विधानसभा चुनाव सिकंदराबाद सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आरोप था कि मनवीर ने उनके धोखाधड़ी से चेक बैंक में लगाकर लाखों रुपये कैश कराने की कोशिश की। बाद में आरोपी द्वारा उन्हें धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जिस पर बीते दिनों मनवीर सिंह ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे मंगलवार को निरस्त कर दिया है।
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