फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सस्ते राशन वितरण की तैयारी कर ली गई है। बृहस्पतिवार को जनपद में योजना के तहत राशन बांटे जाने हैं।
मगर राशन वितरण से अधिकतर पात्र और ग्राम प्रधान अंजान हैं। जबकि अफसरों का दावा है कि प्रत्येक पात्र को राशन मिलेगा। आपूर्ति विभाग ने बृहस्पतिवार से राशन वितरण के शुरुआत की घोषणा कर दी है।
मगर अधिकतर ग्राम प्रधान और योजना में शामिल पात्र राशन वितरण से अंजान हैं। अभी तक डीलरों ने प्रधानों को योजना से ही अवगत नहीं कराया है। जबकि, डीलर राशन का उठान भी कर चुके हैं।
चंदेरू गांव की प्रधान शबाना बेगम, भैसरौली के प्रधान राजीव शर्मा, रसूलपुर के प्रधान सतीश शर्मा, जटपुरा-मुकीमपुर के मनवीर सिंह और बनवारीपुर-घुंघरावली के पुष्पपाल, खैर के चूरामणि शर्मा आदि ने बताया कि राशन वितरण से वह अंजान हैं।
गांव में अभी उन पात्र लोगों को भी नहीं पता कि जिन्हें योजना में शामिल किया गया है। किसी अधिकारी या फिर डीलर ने भी अभी तक संपर्क नहीं किया है। किस गांव में कितने पात्र है यह भी जानकारी नहीं दी गई।
तैयारी पूरी, डीएम करेंगी शुभारंभ
कार्यवाहक जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह के अनुसार जनपद में फूड सिक्योरिटी एक्ट के राशन वितरण की शुरुआत बृहस्पतिवार से शुरू होगा। सुबह 10 बजे डीएम बी. चंद्रकला तहसील सदर से योजना की शुरुआत करेंगी।
जबकि अन्य तहसीलों पर एसडीएम राशन वितरण का आगाज करेंगे। योजना को सफल बनाने के लिए विभागीय स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
विभागीय अफसरों, बाबूओं और पर्यवेक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए हैं। डीलरों को आदेश दिया जा चुका है कि वह प्रधानों को अवगत करवा दें। पात्रों को मुनादी द्वारा दुकान पर आमंत्रित किया जाएगा।
योजना में 5.76 लाख गृहस्थ शामिल
फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना में जनपद के 5.76 लाख गृहस्थों को शामिल किया गया है। इन गृहस्थों के 23, 89, 066 परिजनों को योजना के तहत मिलने वाले राशन का लाभ मिलेगा।
8361.731 गेहूं और 3583.7 मीट्रिक टन चावल हुआ प्राप्त
फूड सिक्योरिटी का जनपद को 8361.731 गेहूं तथा 3583.7 मीट्रिक टन चावल प्राप्त हुआ है। यह राशन जनपद की सभी 1425 दुकानों पर पहुंच गया है।
प्रति यूनिट को मिलेगा 5 किलो राशन
योजना में शामिल गृहस्थों के राशन कार्ड में शामिल प्रति यूनिट (व्यक्ति) को 5 किलो राशन मिलेगा। इसमें 3.5 किलो गेहूं तथा 1.5 किलो चावल शामिल होगा। शासन के आदेश पर प्रत्येक माह इसी तरह से राशन वितरण किया जाएगा।
गेहूं दो रुपये तथा चावल तीन रुपये प्रति किलो
पात्रों को गेहूं दो रुपये तथा चावल तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। यदि डीलर इससे अधिक रेट वसूल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने के साथ त्वरित दुकान का रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाएगा।
पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगा राशन का आवंटन
सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन का वितरण पर्यवेक्षक की मौजूदगी में होगा। राशन वितरण और घटतौली पर नजर रखने के लिए विशेष टीमों का भी गठन किया है। यह टीम दुकानों पर पहुंचकर वितरण का जायजा लेंगी।
पात्रों को मौके पर मिलेंगे मैनुअल कार्ड
फूड सिक्योरिटी योजना में शामिल पात्र गृहस्थों के अभी राशन कार्ड प्रिंट नहीं हुए हैं। इसका रास्ता विभाग स्तर पर निकाल लिया गया है। योजना बनाई गई है कि पात्रों को मौके पर ही मैनुअल राशन कार्ड दिए जाएंगे।
सभासद और ग्राम प्रधान करेंगे सत्यापन
योजना में शामिल पात्र गृहस्थ का सत्यापन नगर क्षेत्र में सभासद और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान करेंगे। इस कार्य में डीलर भी सहयोग करेंगे। सत्यापन के बाद ही राशन दिया जाएगा। प्रधान की शिकायत पर राशन डीलर का लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।
राशन वितरण से पहले होगी मुनादी
राशन वितरण से पहले गांव में मुनादी होगी। इसके लिए कार्यवाहक जिला पूर्ति अधिकारी विनय कुमार सिंह ने सभी डीलरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। यदि मुनादी नहीं करवाई और कोई पात्र राशन वितरण से वंचित रहा तो इसकी जिम्मेदारी डीलर की होगी।
राशन वितरण में प्रधानों की भूमिका प्रमुख है। बिना प्रधान और सभासद के सत्यापन के राशन वितरण करने पर राशन डीलर का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। कई स्तर से राशन वितरण पर नजर रहेगी। - बी. चंद्रकला, जिलाधिकारी