बुलंदशहर। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने चार जून 2018 को खुर्जा कोतवाली में अपनी बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने नगर निवासी युवक आसू को नामजद किया था। पुलिस ने मामले की जांच कर पुत्री को बरामद किया। साथ ही उसके न्यायालय के समक्ष बयान दर्ज हुए। जिसमें उसने बताया था कि आरोपी आसू ने उसे शादी का झांसा देकर अपहरण किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। पुलिस ने आरोपी आसू के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। एडीजे त्वरित न्यायालय तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्य का अवलोकन कर अभियुक्त आसू को दोषी माना है। साथ ही उसे पांच वर्ष कारावास और 20 हजार का अर्थदंड सुनाया है।