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औरंगाबाद चेयरमैन समेत 62 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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औरंगाबाद चेयरमैन समेत 62 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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बुलंदशहर। कोरोना महामारी के जनपद में विकराल रूप लेने के बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसके साथ ही लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन धड़ल्ले से कर रहे हैं। शुक्रवार को नगर पंचायत औरंगाबाद के चेयरमैन समेत कुल 62 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज किया गया है, जबकि शहर और देहात क्षेत्र में करीब 200 लोगों का मास्क नहीं लगाने पर चालान किया गया है।
नगर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने और लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए शुक्रवार को एडीएम प्रशासन रवींद्र कुमार और एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी ने अभियान चलाया। अस्पताल रोड से अंसारी रोड, चौक बाजार, ऊपरकोट, लाल कुंआ, बूरा बाजार समेत अन्य बाजारों में 35 दुकानदारों, 112 राहगीरों के चालान किए गए। वहीं, औरंगाबाद में एक दुकान के शुभारंभ के अवसर पर भारी भीड़ जमा करने के आरोप में थाना पुलिस ने औरंगाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन अख्तर अली मेवाती समेत 40-50 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इंस्पेक्टर अरुणा राय ने बताया कि चेयरमैन अख्तर अली मेवाती की अंबेडकर पार्क के सामने मेडिकल स्टोर की दुकान का शुभारंभ होने वाला था। इस दौरान वे दुकान पर भारी भीड़ लगा रहे थे। गुलावठी में कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर विवेक शर्मा ने बताया कि 12 दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर भीड़ लगा रखी थी। इन सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाल ने बताया कि मास्क न लगाने पर 74 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। ऊंचागांव में कस्बा दौलतपुर कलां में 12 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
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जनपद के सभी दुकानदारों और लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि अपने प्रतिष्ठानों पर भीड़ एकत्रित न करें। साथ ही दुकानों, शोरूम में बिना मास्क वाले लोगों के प्रवेश को निषेध किया जाए। कई व्यापारियों को चेतावनी दी गई है। कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- रवींद्र कुमार, एडीएम प्रशासन
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