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Bulandshahar News: पुष्प वर्षा के लिए हेलीकॉप्टर न देने पर 10 लाख का जुर्माना

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बुलंदशहर। गणेश चतुर्थी महोत्सव में पुष्प वर्षा के लिए बुकिंग के बाद भी हेलीकॉप्टर न देने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने सेवा प्रदाता कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि 45 दिन के अंदर भुगतान न करने की स्थिति में कंपनी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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नगर के मोहल्ला देवीपुरा निवासी विवेक कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन किया गया था। आयोजन से पहले महोत्सव में एक घंटे तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की योजना तैयार की गई थी।
इसके लिए अलीगढ़ की पायनियर फ्लाइंग एकेडमी के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद नौ सितंबर 2022 को एक घंटे तक पुष्प वर्षा करने के लिए 75 हजार रुपये में वार्ता तय हुई थी।
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कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने के चलते नौ सितंबर को हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए थे। इसी दौरान अचानक कंपनी की ओर से हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने से इन्कार कर दिया। जिसके चलते उन्हें गहरा सदमा लगा और हार्ट अटैक भी आ गया।
उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में करीब आठ लाख रुपये का खर्च हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा न होने के कारण कार्यक्रम में आए लोगों से उन्हें काफी कुछ सुनने को मिला। जिसके चलते उन्होंने उपभोक्ता आयोग की शरण ली थी।
अब उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी ने कंपनी के खिलाफ आदेश सुनाते हुए 10 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि इस धनराशि में से पांच लाख रुपये पीड़ित को क्षतिपूर्ति के लिए दिए जाएं और पांच लाख रुपये की धनराशि उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराई जाए।
साथ ही पीड़ित को 10 हजार रुपये बतौर वाद व्यय दिया जाए। 45 दिनों में भुगतान न करने की स्थिति में इस धनराशि पर सात फीसदी ब्याज भी लागू की जाएगी और अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।
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