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नैनो यूरिया लेने के लिए किसानों को न किया जाए बाध्य : जिला कृषि अधिकारी

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बुलंदशहर। जिला कृषि अधिकारी रामकुमार यादव ने उर्वरक बेचने वाले विक्रेताओं व सहकारी समितियों को नैनो यूरिया के लिए किसानों को बाध्य न किए जाने की चेतावनी दी है। बताया कि यदि किसान नैनो यूरिया लेने के इच्छुक हों तभी दिया जाएगा। उन्होंने अवगत कराया कि शासन की ओर से भी किसानों को यूरिया खरीदने के साथ किसी प्रकार का कोई अन्य उत्पाद जैसे नैनो यूरिया दिए जाने का कोई आदेश जारी नहीं है। यदि इस आदेश का उर्वरक विक्रेता पालन नहीं करते हैं और किसान की शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्राविधानों के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके लिए विक्रेता/सहकारी समिति के सचिव जिम्मेदार होगें। यह निर्देश किसानों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जारी किया गया है।
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