बुलंदशहर। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा जून 2025 में नशीली गोेलियों की तस्करी करने वाले शातिर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में अब एडीजे चतुर्थ प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना है। साथ ही आठ माह का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
नगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 14 जून 2025 को एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। जिसकी शिनाख्त नदीम निवासी मोहल्ला रुकनसराय थाना कोतवाली नगर के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में नशीली गोलियां भारी मात्रा में बरामद की थीं। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी का चालान कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
साथ ही पुलिस ने 27 जून 2025 को मामले की जांच पूरी कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया है। साथ ही उसे आठ माह का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते सात माह के भीतर ही आरोपी को सजा कराई गई है।
अवैध असलहा रखने के दोषी को पांच माह छह दिन का कारावास
बुलंदशहर। औरंगाबाद थाना पुलिस ने 23 दिसंबर 2006 को एक आरोपी को अवैध असलहा के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी की शिनाख्त फिरोज निवासी मोहल्ला गुली थाना औरंगाबाद के रूप में हुई थी। न्यायालय ने उसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया था।
बाद में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। जिसे एसीजेएम द्वितीय अविरल सिंह के न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोषी करार दिया है। साथ ही उसे जेल में बिताई अवधि यानि पांच माह छह दिन का कारावास व 500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है।