हत्या में तीन को आजीवन कारावास
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मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम हुसैन अहमद अंसारी के न्यायालय ने सुनाया है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रताप सिंह अंबा व एडीजीसी इकबाल अहमद ने बताया कि वादी संजय कुमार पुत्र ओमकार सिंह निवासी पिपाला ने 29 मार्च 2001 को थाना औरंगाबाद में एफआईआर दर्ज कराई थी।
उसका भाई दीपक अपने पिता ओमकार सिंह को 12.30 बजे बुलंदशहर जाने वाली बस में बैठाकर औरंगाबाद में हाईस्कूल की परीक्षा दे रहे गांव के नरेंद्र उर्फ नरेश पुत्र राजकुमार से मिलने उसके कमरे पर पहुंचा। दीपक के साथ मोहम्मद रंगरेजान और जितेंद्र उर्फ भोला भी था। नरेंद्र के कमरे पर एक अज्ञात लड़का भी था। नरेंद्र के कमरे में वादी के भाई के साथ किसी बात पर कहासुनी करने लगे।
तभी नरेंद्र के दोस्त ने दीपक को पकड़ लिया। नरेंद्र ने तमंचे से दीपक पर फायर कर दिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की। न्यायाधीश ने जितेंद्र उर्फ भोला, मनोज व नरेंद्र उर्फ नरेश को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।