विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) प्रीतू शर्मा की अदालत ने कराटे कोच को शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में सोमवार को 11 साल का कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह नेगी के अनुसार बुलंदशहर जिले के स्याना निवासी वीरेंद्र सिंह राठौर लामाचौड़ में किराये के मकान में रहते थे। इसी क्षेत्र में वह कराटे भी सिखाते थे। जुलाई 2014 में एक दिन एक खिलाड़ी उन्हें फीस देने के लिए उनके घर आई। आरोप है कि उन्होंने बहला फुसलाकर खिलाड़ी को नशीला पदार्थ खिला दिया।
बेहोश होने पर उन्होंने उसके साथ रेप किया। फोटो भी खींच ली। आरोप है कि फोटो के जरिये वह खिलाड़ी के साथ ब्लैकमेल कर दुराचार करता था। खिलाड़ी के पिता ने 20 जुलाई 2014 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।
अदालत ने कोच को बलात्कार का दोषी माना। सोमवार को अदालत ने नशीला पदार्थ खिलाने की धारा से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया, लेकिन धारा 376(2च) के तहत 11 साल की कैद और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।