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पिता-पुत्रों को कोर्ट ने सुनाई दो दो साल की सजा

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पिता-पुत्रों को कोर्ट ने सुनाई दो-दो साल की सजा
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अनूपशहर । सिविल जज जूनियर डिवीजन अशोक कुमार सिंह की कोर्ट ने मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी पिता और उसके दो बेटों को दो-दो साल के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। एपीओ हरेंद्र सिंह ने बताया कि अहार थाने के गांव जटपुरा निवासी सुनील कुमार ने गांव के ही नौरतन व रामवीर पुत्र उदयवीर सिंह तथा उदयवीर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 18 मार्च 2010 की शाम वादी सुनील अपने चाचा के घर से वापस लौट रहा था। इस दौरान तीनों आरोपी रास्ते में खड़े मिले और उसे देखकर गाली गलौच करने लगे। विरोध करने पर उस पर तमंचा रखते हुए जान से मारने की धमकी दी और हवाई फायर किया। शोर सुनने पर मौके पर पहुंचे भाई बंटी तथा चचेरे भाई के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। दोनों को नीचे गिरा देख आरोपी मौके से भाग गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिस पर दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, गवाह सबूत तथा जिरह के बाद सिविल जज जूडी अशोक कुमार सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी मानकर दो-दो साल के साधारण कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ब्यूरो
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