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शीशपाल हत्याकांड: तीन आरोपी दोषी करार, आजीवन कारावास समेत अर्थदंड

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शीशपाल हत्याकांड : तीन आरोपी दोषी
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करार, आजीवन कारावास की सजा
- वर्ष 2013 में मेढ़ काटने को लेकर हुए विवाद में की गई थी शिशपाल की हत्या
- मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम ने तीनों आरोपियों को दोषी मान सुनाई सजा
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव नगला चीति में वर्ष 2013 में मेढ़ काटने को लेकर हुए विवाद में शीशपाल की हत्या कर दी गई थी। मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम मनराज सिंह ने आजीवन कारावास समेत जुर्माना सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि वादी गवेंद्र सिंह ने थाना खुर्जा देहात में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि 29 सितंबर, 2013 की सुबह करीब पौने आठ बजे वह अपने पिता शीशपाल सिंह के साथ खेतों से चारा लेने गया था। खेत पर पहुंचने पर पता चला कि गांव निवासी तीन आरोपियों ने उनके खेत की मेढ़ काट कर अपने खेतों में मिला ली थी। जब वादी व उसके पिता बुग्गी से चारा लेकर गांव लौट रहे थे तो रास्ते में डेयरी पर आरोपी प्रेमपाल, राजपाल व रविंद्र मिल गए। वादी के पिता ने जब उक्त तीनों से मेढ़ काटने की बात पूछी तो आरोपियों ने वादी के पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनका गला रेत दिया। इससे शीशपाल की मौके पर ही मौत हो गई। गवेंद्र के बीच बचाव करने पर आरोपियों ने तमंचे से उस पर भी फायरिंग कर दी थी, जिसमें वह बाल-बाल बच गया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोनों पक्षों की बहस और गवाहों के बयान सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी माना है। तीनों को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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