जानलेवा हमले का आरोपी दोषी करार, पांच वर्ष कारावास
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम मनराज सिंह ने रंजिशन बड़े भाई पर जानलेवा हमले करने के आरोपी छोटे भाई को दोषी माना है। न्यायाधीश उसे पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि वादी महेश ने 4 मई 2013 को थाना छतारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता सुरेश व चाचा राजेंद्र के बीच 4 मई को खेत पर विवाद हो गया था। मामले में वादी के चाचा ने थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने वादी के पिता को एसडीएम कोर्ट भेजा, जहां से उनकी जमानत हो गई थी। जमानत मिलने के बाद घर लौटते समय आरोपी चाचा ने वादी के पिता सुरेश पर जानलेवा हमला करते हुए जमकर मारपीट की थी। सुरेश को बेहोशी व गंभीरावस्था में अस्पताल लाया गया था। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी राजेंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। एडीजे 6 ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए अब पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। ब्यूरो