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सोनी हत्याकांड: दहेज लोभी पति को नौ वर्ष कारावास, अर्थदंड

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सोनी हत्याकांड: दहेज लोभी पति को नौ वर्ष कारावास
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- मार्च 2014 में अनूपशहर थाना क्षेत्र निवासी सोनी की हुई थी हत्या
- भाई ने ससुरलीजनों के खिलाफ दर्ज कराई थी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
अनूपशहर थाना क्षेत्र में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर चार वर्ष पूर्व विवाहित की जला कर हत्या करने के मामले में मंगलवार को एडीजे/एफटीसी 3 रामनारायण ने आरोपी पति को दोषी पाया। इस दौरान आरोपी पति को नौ वर्ष कारावास सहित सात हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इरशाद मोहम्मद ने बताया कि वादी मोहम्मद शाकिर पुत्र यामीन खां निवासी मोहल्ला पीरमदरसा थाना गुलावठी ने अनूपशहर थाने में 26 मार्च 2014 को तहरीर देकर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उसने अपनी बहन सोनी की शादी 26 अक्टूबर 2013 को शेर मोहम्मद उर्फ शेरू पुत्र जान मोहम्मद निवासी कस्बा थाना अनूपशहर के साथ की थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति अतिरिक्त दहेज के रुप में एक बाइक व पचास हजार रुपये नगदी की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर आरोपी आए दिन उनकी बहन के साथ मारपीट कर उत्पीड़न करता था। आरोप है कि 26 मार्च 2014 को आरोपी पति ने उनकी बहन की जलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी पति के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस व गवाहों को सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी मानते हुए, उसे नौ वर्ष का कठोर कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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