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दुष्कर्म-लूट के आरोपी को दस वर्ष कारावास और अर्थदंड

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दुष्कर्म-लूट के आरोपी को दस वर्ष कारावास और जुर्माना
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- कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2014 में पीड़िता के पति ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। दुष्कर्म व लूट के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्याय कक्ष संख्या एक हुसैन अहमद अंसारी ने एक आरोपी को दस वर्ष कारावास व अर्थदंड लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी इकबाल अहमद ने बताया कि जहांगीराबाद के एक गांव निवासी वादी ने कोर्ट के आदेश पर 10 जुलाई 2014 को अनूपशहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि 12 जून 2014 को गांव का ही संजय पुत्र जयपाल सिंह उसकी पत्नी को अपने साथ अनूपशहर तहसील यह कह कर ले गया था कि वह उनका बेटी की शादी में लिया गया कर्ज सरकार से दिला देगा। इस दौरान आरोपी ने वादी की पत्नी को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। उसके बाद आरोपी ने नशे की हालत में ही पारली गांव के पास से गुजर रहे रजवाहे के पास आम के बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी बेहोशी की हालत में महिला को वहीं छोड़ कर उसके कुंडल व एक हजार रुपये नकदी लूट कर ले गया। होश में आने पर महिला ने गांव पहुंचकर पूरा मामला अपने पति को बताया। महिला के पति ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद पीड़ित ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट के आदेश पर ही पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में अब सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने गवाहों के बयान दर्ज कर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास व बीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। बताया गया है कि अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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