पुलिस ने लगाई गुंडा एक्ट, एडीएम कोर्ट ने वापस लिया नोटिस
- परिजनों की मर्जी के खिलाफ की थी युवक ने शादी
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर।
युवक ने युवती के परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की तो उसे उम्मीद भी नहीं थी कि शिकायत के बाद पुलिस उसे गुंडा एक्ट में निरुद्ध कर देगी। वहीं पुलिस ने युवक को गुंडा एक्ट में निरुद्ध कर जब एडीएम कोर्ट में पेश किया तो कोर्ट ने युवती के बयान के बाद उसके खिलाफ जारी किए गए नोटिस को वापस ले लिया।
कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी सलमान निवासी गुठावली कलां व जायदा ने परिजनों की मर्जी के खिलाफ निकाह किया था। इससे खफा होकर जायदा के परिजनों ने सलमान के खिलाफ कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोतवाली देहात पुलिस ने 16 अगस्त 2015 को सलमान पर गुंडा एक्ट लगाते हुए आरोपी को एडीएम वित्त की कोर्ट में पेश किया था। एसएसपी के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने 30 नवंबर 2015 को आरोपी सलमान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। शनिवार को आरोपी पक्ष से जायदा ने एडीएम वित्त की कोर्ट में पेश होकर बयान दर्ज कराए हैं कि दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह किया था। उसके परिजनों ने रंजिशन सलमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जायदा के बयान के आधार पर एडीएम वित्त ने देहात पुलिस की कार्रवाई को दरकिनार करते हुए सलमान को जारी किए गए नोटिस को वापस लिया है।
कोट
कोर्ट में जायदा ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कबूली है। जिसके आधार पर आरोपी सलमान के खिलाफ जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लिया गया है। - ब्रजेश कुमार, एडीएम वित्त