नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष की सजा
चार साल पहले सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में बारात में आई नौ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को दोषी मानते हुए 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश ध्रुव कुमार तिवारी के न्यायालय ने दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रेखा दीक्षित ने बताया कि सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने सात अप्रैल 2013 में एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि वह पति व बच्चों के साथ अपनी बहन के लड़के की शादी में दिल्ली से आयी थी।
बारात में अपनी नौ वर्षीय बेटी को भी भेज दिया था। बारात में रहीस निवासी शिकारपुर भी गया था। रहीस उसकी नाबालिग बेटी को आइसक्रीम खिलाने के बहाने अपने साथ बाइक पर ले गया और दुष्कर्म कर दिया।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुनने के बाद गवाहों और सबूतों के आधार पर रहीस को दोषी मानते हुए 12 साल की सजा सुनाई। साथ ही 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।