दो महीने तक शादी में 50 व अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति
बुलंदशहर। जिले में अगले दो महीने तक विवाह समारोहों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। जिले में कोविड गाइडलाइन के साथ डीएम ने अगले दो महीने के लिए धारा-144 लागू करते हुए यह आदेश जारी किए हैं। त्योहारों पर भी भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी।
जनपद में कोविड के प्रसार को रोकने और ईद उल जुहा, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, मोहर्रम, जन्माष्टमी, शिवरात्रि आदि त्योहारों को देखते हुए डीएम ने दो जुलाई से 31 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी तरह का हथियार या लाठी-डंडा निकला तो उसे हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। इन आदेशों से ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों, सिक्योरिटी गार्ड को छूट दी गई है। किसी भी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम, जुलूस, शोभा यात्रा, प्रदर्शन, पंचायत का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। डीएम ने सभी एसडीएम, पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति इस दौरान अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सोशल साइट पर भी पुलिस-प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। अगर किसी ने कोई भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन पर रहेगी रोक:
- कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी-डंडा लेकर नहीं घूमेगा
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ईंट-पत्थर एकत्रित नहीं किया जाएगा
- खुले स्थान पर किसी भी स्थिति में पशुओं का कटान नहीं होगा।
- नगर पालिका व पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर ही पशुओं का कटान होगा।
- खुले व सार्वजनिक स्थानों पर मीट की बिक्री नहीं होगी
- ट्रॉली, बुग्गी या अन्य खुले वाहन से कूड़ा, गोबर आदि नहीं ढोया जाएगा