हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज से खुलेंगे सभी न्यायालय
बुलंदशहर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार से जनपद के अधिकतर न्यायालय खुल जाएंगे। न्यायालय हाई कोर्ट के जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही कार्य करेंगे। यह आदेश हाईकोर्ट में अग्रिम आदेश जारी होने तक लागू करने के लिए कहा है।
जारी निर्देशों में कहा गया ही कि साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को छोड़कर सभी मामलो में अति आवश्यक मामलो को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही विचाराधीन कैदी के संबंध में रिमांड/अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी तकनीकी समस्या के मामले में, अन्य तरीके अपनाए जा सकते हैं। कार्यालय से संबंधित अन्य लंबित कार्य या कोई अन्य प्रशासनिक कार्य जैसे ही पूर्ण हो जाए, न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय के कर्मचारियों को न्यायालय परिसर छोड़ने का निर्देश हैं। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग जांच भी की जाएगी। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए उचित दूरी के साथ न्यायालय कक्ष में केवल चार (4) कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी। कोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा। न्यायालय परिसर के साथ-साथ न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का सख्ती से उपयोग किया जाएगा। कोर्ट रूम के दरवाजे पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। रीडर, क्लर्क आदि सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे। अधिवक्ताओं की दलीलें पूरी हो जाती हैं, तो वे न्यायालय परिसर छोड़ देंगे। जहां साक्ष्य दर्ज किया जाना है, जिला न्यायाधीशों की पूर्व अनुमति से, उस संबंध में वादियों/व्यक्तियों को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है।
बोले अधिवक्ता
कोर्ट खुलने से वादकारियों को तारीख व अन्य अपने न्याय कार्यों को करने में आसानी रहेगी। अधिवक्ताओं को अब सहूलियत रहेगी तथा न्यायिक कार्य जो भी लंबित है, उसका निस्तारण शीघ्र हो सकेगा। हाईकोर्ट के इस आर्डर का डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर स्वागत करती है। - गजेंद्र कुमार रघुवंशी, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार बुलंदशहर
बुलंदशहर जनपद की सभी कोर्ट व उनके ऑफिस खुलेंगे। सभी न्यायिक कर्मचारी अपनी-अपनी कोर्ट में उपस्थित आएंगे, इस आदेश से जनपद में न्यायिक प्रक्त्रिस्या सुचारू रूप से बुधवार से कार्य करेगी। जिस से वादकारियों व वकीलों को अपने कार्य करने में आसानी रहेगी। - मनोज कुमार शर्मा महासचिव डिस्ट्रिक्ट बार बुलंदशहर
माननीय उच्च न्यायालय का यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जनपद वासियों को न्यायालय में आकर कोविड-19 के नियमों का पूर्ण पालन करना होगा। जिससे कि किसी प्रकार की असुविधा न्यायालय में ना हो सके। आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा। - संजय दीक्षित, अध्यक्ष, सिविल बार एसोसिएशन
अभी उच्च न्यायालय के आदेश से न्यायालयों में जरूरी काम ही निपटाए जाएंगे। गवाही न्यायालयों में जिला जज की परमिशन वाली फाइलों में ही कराई जाएगी। न्यायालय में सभी को कोविड-19 के नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। तभी सुरक्षा के साथ न्यायिक कार्य संभव हो सकेगा। - कपिल मोहन गुप्ता, सचिव, सिविल बार एसोसिएशन बुलंदशहर
हाईकोर्ट के आदेश से जनपद न्यायालय के अधीन सभी कोर्ट (बाह्य कोर्ट खुर्जा, अनूपशहर और ग्रामीण कोर्ट) बुधवार से कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए खोले जाएंगे।
डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश, जनपद न्यायाधीश बुलंदशहर