बुलंदशहर। पीड़िता के वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के दोषी को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 के न्यायाधीश मनोज कुमार शासन ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
कोतवाली देहात निवासी पीड़िता ने तहरीर देते हुए बताया था कि रोहित निवासी ग्राम अलीपुर गिझौरी थाना कोतवाली देहात ने सोशल मीडिया पर उसकी फोट और वीडियो वायल की थी। पीड़िता की तहरीर पर 10 अक्तूबर 2023 में कोतवाली देहात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 67 आईटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ 21 दिसंबर 2023 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
आरोपी के खिलाफ छह गवाहों ने गवाही दी। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी रोहित को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी रोहित को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।