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Bulandshahar News: लुटेरे सचिन को न्यायालय ने सुनाया पांच वर्ष का कारावास

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बुलंदशहर। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2019 में एक महिला से बैग लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी युवक सचिन को न्यायालय एसीजे-एसडी द्वितीय के न्यायाधीश अर्जुन ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उसे पांच वर्ष का कारावास व तीन हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में जहांगीराबाद क्षेत्र में एक महिला से बैग लूट की घटना हुई थी। 18 मई 2019 को थाना जहांगीराबाद में बैग लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा जांच करते हुए आरोपी सचिन निवासी मोहल्ला रोगन ग्राम जहांगारीबाद को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया।
पुलिस ने जांच कर 26 अगस्त 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्रवाई संपन्न कराई गई। न्यायालय एसीजे/एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी सचिन को पांच साल की कैद और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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26 साल बाद छुरी के साथ गिरफ्तार आरोपी दोषी करार : बुलंदशहर। खानपुर पुलिस ने दिसंबर 1999 में अवैध छुरी के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी सत्यपाल निवासी गांव पासौली को एसीजेएम तृतीय विकास चौधरी के न्यायालय ने दोषी करार दिया है।
साथ ही उसे जेल में बिताई गई अवधि के साथ पांच सौ रुपये का अर्थदंड सुनाया है। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी ने बताया कि नौ दिसंबर 1999 को खानपुर थाना पुलिस ने आरोपी सत्यपाल को गिरफ्तार किया था। उसके पास से अवैध छुरी बरामद होने पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। साथ ही जांच पूरी कर चार दिन बाद ही आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई। जिस पर अब करीब 26 साल बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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