बुलंदशहर। हत्या के प्रयास के दोषी को न्यायालय एडीजे/एफटीसी-04 के न्यायाधीश डॉ. सुरेश कुमार ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
बुलंदशहर निवासी अरमान ने तहरीर देते हुए बताया था कि गांव जलालुद्दीनपुर गिनौरी थाना शिकारपुर निवासी मारुफ ने जान से मारने की नियत से उनके भाई फरमान को गोली मार दी। गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली शिकारपुर पुलिस ने 22 मार्च 2021 को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने 16 जून 2021 में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी मारुफ को दोषी करार दिया। दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोषी मारुफ को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।