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Bulandshahar News: अदालत के आदेश की अनदेखी पर एसएचओ नंदग्राम को अवमानना नोटिस

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गाजियाबाद। थाना नंदग्राम क्षेत्र स्थित राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसायटी में चोरी के मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।
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अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन एसीजेएम कोर्ट संख्या 6 ने एसएचओ नंदग्राम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करते हुए 30 मार्च तक जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।
अदालत में दायर अर्जी के अनुसार केडब्ल्यू सृष्टि सोसायटी निवासी अर्पिता श्रीवास्तव ने बताया कि 25 सितंबर 2025 को दोपहर लगभग 2:48 बजे वह घर पर नहीं थीं। इसी दौरान उनकी पड़ोसन कुलजीत कथित रूप से दूसरी चाबी से फ्लैट का ताला खोलकर अंदर घुस गई।
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आरोप है कि आरोपी महिला ने घर में रखी करीब 11.66 ग्राम सोने की चेन 6.22 ग्राम की डायमंड रिंग और 40 हजार रुपये नकद चोरी कर लिए। पीड़िता के मुताबिक फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अर्पिता का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपी के पति रविंद्र पाल सिंह ने व्हाट्सएप के जरिए दबाव बनाते हुए कार्रवाई न करने को कहा और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने आईजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। 6 मार्च 2026 की जांच रिपोर्ट में मामले को समझौता दिखाकर बंद कर दिया गया। साथ ही पुलिस पर यह भी आरोप है कि असली आरोपी के बजाय किसी अन्य व्यक्ति का बयान दर्ज किया गया।
कोर्ट ने पूर्व में ही आरोपी कुलजीत और रविंद्र पाल सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन न होने पर पीड़िता के अधिवक्ता खालिद खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इसे गंभीर अवहेलना मानते हुए एसएचओ नंदग्राम को नोटिस जारी कर दिया है।
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